बहराइच, अगस्त 28 -- बहराइच। न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपकान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने घटना कारित करने वाले अभियुक्त को दण्डित किया। 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। वादिनी द्वारा थाना फखरपुर को सूचना दी गई कि 23 अप्रैल 2017 को सुबह करीब 06.00 बजे पीड़िता के घर पर कोई मौजूद नहीं था पीड़िता बर्तन धो रही थी तभी विपक्षी सागर पुत्र दुर्जन घर में घुस आया और पीड़िता को पीछे से पकड़ कर उसके साथ छेड़खानी व अश्लील हरकत करने लगा। पीड़िता के शोर मचाने पर विपक्षी वहां से भाग गया। जिसके सम्बन्ध में वादिनी थाना फखरपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी राम सागर पुत्र दुर्जन निवासी भकला बाजार को पुलिस ने नामजद किया था। न्यायालय ने तीन साल की सजा सुनाई है। 20 हजार अर्थदंड भी लगा है।

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