प्रतापगढ़ - कुंडा, फरवरी 13 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पारुल वर्मा की कोर्ट ने मारपीट के आरोप में दोषी पाते हुए कोहड़ौर के सुनील कुमार उर्फ सुशील कुमार तिवारी को एक माह का कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वादी मुकदमा के अनुसार 18 अक्तूबर 2015 की रात्रि पर वह अपने दरवाजे पर एक चारपाई पर तथा दूसरी चारपाई पर उसकी पत्नी सो रही थी। घर के भीतर वादी की नाबालिग बेटी पीड़िता सो रही थी। आरोपी सुनील तिवारी घर के अंदर घुसकर उसकी लड़की के साथ अश्लील हरकत करने लगा। बेटी के शोर मचाने पर आरोपी मारपीट करते हुए भाग निकला। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने की।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.