कुशीनगर, जनवरी 8 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी मनबढ़ को बीस साल का सश्रम कारवास व 3.25 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की पूरी रकम पीड़िता के नैसर्गिक अभिभावक को प्रतिकर के रूप में मुहैया करायी जाएगी। अदालत के फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की कि अपरिपक्व उम्र की लड़कियों के साथ ऐसे अपराध आघातपूर्ण प्रभाव छोड़ते हैं, जो अक्सर जीवन भर बने रहते हैं। विशेष शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो एक्ट) संजय तिवारी व सुनील कुमार मिश्र ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता की मां ने खड्डा थाने में विशाल कुशवाहा पुत्र मोहन कुशवाहा व अभियुक्त अरमान उर्फ अजहरुद्दीन पुत्र उस्मान के खिलाफ आशय का अभियोग पंजीकृत कराया था कि जब उनकी बेटी 14 साल की थी, तब दोनों अभियुक्...
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