गोरखपुर, अप्रैल 29 -- गोरखपुर। नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट शमीम अहमद अंसारी ने बेलीपार थाना क्षेत्र के जवाहर चक निवासी अभियुक्त मुकेश निषाद को सात साल के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को 13 माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राममिलन सिंह का कहना था कि घटना 17 दिसम्बर 2014 की शाम करीब आठ बजे की है। अभियुक्त वादिनी की 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

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