चाईबासा, मार्च 27 -- चाईबासा, संवाददाता। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले तांतनगर के गुलशन आलडा को पॉक्सो एक्ट के तहत 21 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ 20 फरवरी 2023 को तातंनगर ओपी में पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले बताया गया था कि गुलशन ने एक नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर और शादी करने का झांसा देकर उसे अपने साथ गांव से बाहर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना का अंजाम देने के बाद जान करने का धमकी देकर छोड़ दिया। पीड़िता घर आकर परिजनों को आपबीती सुना दी। इसके बाद थाना में मामला दर्ज कराया गया।

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