बगहा, जून 17 -- बेतिया, विधि संवाददाता। नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में स्वतंत्र साक्षियों के पक्षद्रोही घोषित होने के बावजूद फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट के आधार पर रेप एंड पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने दुष्कर्मी अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। साथ ही बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को पांच लाख रुपए मुआवजा राशि दिलाने का आदेश किया है। सज़ायाफ्ता लौरिया थाना क्षेत्र के नन्हकार गांव निवासी बृजेश कुमार है। रेप एंड पॉक्सो एक्ट के अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना 21 मई वर्ष 2023 की रात्रि की है। घटना के दिन अभियुक्त ने एक घर में अकेली सोयी एक नाबालिग लड़की को देख उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। इसी दरम्यान उसकी मां चली आई और उसने अभियुक...