मधुबनी, जनवरी 30 -- मधुबनी। नाबालिग बच्ची को हवस का शिकार बनाने वाले दरिंदे को कोर्ट ने 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी की अदालत ने शुक्रवार सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद आरोपित शिवजी पासवान को बीस वर्ष की कारावास तथा अलग-अलग धाराओं में 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से खुर्शीद आलम ने घटना को समाज के खिलाफ अपराध बताते हुए आरोपित को फांसी की सजा देने की मांग की थी। स्पेशल पीपी ने बताया कि 7 अगस्त 2024 को लखनौर थाना क्षेत्र में घटना घटी थी। उन्होंने बताया कि पीड़ित बच्ची परिजनों के साथ पास में भोज खाने गई थी। इसी दौरान जबरन उसे उठाकर पास के कलम बाग में ले गया। जबरदस्ती उसके साथ यौनाचार किया। बच्ची के शोर मचाने पर आसपास के लोग दौड़े। बेहोशी ह...