फर्रुखाबाद कन्नौज, जनवरी 13 -- फर्रुखाबाद। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म में दोषी को सात साल का कारावास की सजा सुनायी गयी है। इसके साथ ही 6500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। जुर्माने की रकम मिलने पर 80 फीसदी पीड़िता को देनी होगी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथम मेराज अहमद ने सजा सुनायी है। राजेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने दंपत्ति समेत तीन लोगों के खिलाफ नाबालिग बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। इसमें कहा था कि 9 मई 2017 को उसकी नाबालिग पुत्री सुबह करीब गांव के ही एक व्यक्ति के घर गयी थी उसके बाद वह लापता हो गयी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की। इसमें हरदोई जिले के एक गांव निवासी ऋषि कुमार का नाम प्रकाश में आया। विवेचक ने दंपत्ति समेत तीनो...
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