फर्रुखाबाद कन्नौज, जनवरी 20 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मेराज अहमद ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म में एक दोषी को दस साल की सजा से दंडित किया है। साथ ही साथ दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है। घटना शमसाबाद थाना क्षेत्र की है। एक गांव के ग्रामीण ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि 7 मई 2017 को वह और पत्नी घर के बरामदे में सो रहे थे। दस वर्षीय पुत्री घर के आंगन में सोयी थी। सुबह साढ़े चार बजे उसका भांजा निवासी कायमगंज थाना क्षेत्र जो घर की छत पर लेटा था। छत से नीचे आकर आंगन में लेटी हुयी पुत्री का मुंह दबाकर कमरे में खींच ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। बच्ची की चीख सुनकर यह लोग जाग गए। तब तक भांजा भाग गया। पुत्री की हालत बिगड़ने के बाद उसे कायमगंज के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया और यहां से उसे रेफर किया गया। पुलि...
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