बरेली, दिसम्बर 23 -- बरेली, विधि संवाददाता । विशेष जज पाक्सो एक्ट द्वितीय नरेंद्र प्रकाश की विशेष कोर्ट ने नाबालिग को बहलाकर दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म करने के दोषी प्रदीप को सश्रम दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पर पर 17 हजार का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक कुलदीप श्रोत्रिय और सुभव मिश्रा ने बताया कि थाना बारादरी में पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके पति टेंट हॉउस में काम करते थे। 14 मई 2015 की रात उसके पति टेंट के काम पर गये थे। रात करीब एक बजे दरवाजा खटकने पर नाबालिग बेटी ने अपने पिता के आने की गलतफहमी में दरवाजा खोल दिया। तभी पड़ोसी प्रदीप नबालिग को बहलाकर ले गया। बरामद नाबालिग ने कमलबंद बयान में प्रदीप पर बहलाकर दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने प्रदीप के खिलाफ पॉक्सो...
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