रुद्रपुर, दिसम्बर 1 -- रुद्रपुर, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी संगीता आर्य की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में साक्ष्यों के अभाव में दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। जानकारी के अनुसार, 12 दिसंबर 2021 को थाना आईटीआई क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि सादिक अली उर्फ बबलू शादी का झांसा देकर नाबालिग को अपने घर बुलाता रहा और कई बार शारीरिक शोषण किया। आरोप था कि उसने नाबालिग की अश्लील फोटो व वीडियो भी बनाए, जो बाद में उसके साथी जावेद अली के पास पहुंच गए। साथ ही जावेद और अन्य युवक रास्ते में उसे छेड़ते और वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देते थे। पिता की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर मामले की चार्जशीट अदालत में पेश की। शनिवार को अदालत ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्...