गढ़वा, मार्च 1 -- गढ़वा, कोर्ट प्रतिनिधि। स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट दिनेश कुमार की अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास और प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। दोषी पाए गए अभियुक्तों में सदर थाना अंतर्गत झलुआ निवासी हारूल रशीद उर्फ हारून रशीद और बानुटिकर निवासी फरियाद आलम शामिल हैं। घटना 22 दिसंबर 2021 की है। दूसरे समुदाय की पीड़िता की मां खरौंधी थानाक्षेत्र की रहने वाली ने आरोप लगाया था कि उसकी 15 वर्षीया नाबालिग पुत्री जिला मुख्यालय में रहती थी। वह स्थानीय स्कूल में नौवीं क्लास की छात्रा थी। घटना के दिन सुबह 8.30 बजे वह विद्यालय जा रही थी। तभी चारपहिया वाहन से कुछ अपराधी उसे रोक कर अपहरण कर ले गए। रॉकी मोहल्ला के निकट हीरो होंडा शोरूम में ले जाकर उसके साथ दुष्कर...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.