फरीदाबाद, दिसम्बर 4 -- नूंह। जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पॉक्सो ने 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी इरशाद उर्फ गजनबी को 10 वर्ष कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। तीन दिसंबर को सजा का एलान हुआ। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि घटना 23 जुलाई 2024 की रात की है, जब पीड़िता अपने मवेशियों को बदलने पुराने मकान में गई थी। तभी आरोपी इरशाद ने उसे जबरन पकड़कर दुष्कर्म किया और धमकी देकर भाग गया। घर पहुंचकर लड़की ने अपने पिता को पूरी घटना बताई, जिसके बाद 26 जुलाई को फिरोजपुर झिरका थाने में केस दर्ज किया गया। नूंह पुलिस ने आरोपित को तुरंत गिरफ्तार किया और मेडिकल, साइंटिफिक रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट अदालत में पेश की। लगभग 16 महीने तक चली सुनवाई में अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को मजबूत मानत...
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