मऊ, दिसम्बर 25 -- मऊ, संवाददाता। कोपागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म के मामले में बुधवार को पाक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश जनार्दन प्रसाद यादव ने आरोपी शाहआलम की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष से बहस जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीण कुमार मिश्रा व रामचन्द्र चौहान ने किया। मामला 14 फरवरी 2025 का है। थाने में दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि वादिनी की बहन लोगों के घरों में सफाई का काम करती थी। वह आरोपी के यहां भी काम करती थी। आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर दुराचार किया और वीडियो बना लिया था। पीड़िता जब गर्भवती हो गई तो आरोपी उससे निकाह कर लिया था, लेकिन शादी के दूसरे दिन मायके ले जाकर छोड़ दिया था और फिर नहीं ले गया ।
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