रांची, नवम्बर 29 -- रांची, संवाददाता। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, अपहरण, शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न से जुड़े ढाई साल पुराने मामले में ट्रायल फेस कर रहा आरोपी मंतु सिंह मुंडा को पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। आरोपी एक अप्रैल 2023 से ही न्यायिक हिरासत में है। फैसले के समय उसको जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था। आरोप था कि 2021 में जब पीड़िता कक्षा 9 में थी, तब आरोपी उसे जबरन बाइक से ले गया, मंदिर में जबरन शादी कराई और आठ दिनों तक शारीरिक संबंध बनाया। घटना के दो साल बाद महिला बुंडू थाना में एक अप्रैल 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
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