सोनभद्र, फरवरी 7 -- सोनभद्र, संवाददाता। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनभद्र की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने एक लाख 11 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। मामला घोरावल कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक घोरावल कोतवाली क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने 10 सितंबर 2019 को मंडलायुक्त विन्ध्याचल मंडल मिर्जापुर को प्रार्थना पत्र दिया। पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि वह अनुसूचित जाति का एक मजदूर किस्म का व्यक्ति है। उसकी 13 वर्षीय पुत्री प्राथमिक विद्यालय की छात्रा है। 27 अगस्त 2019 को उसकी पुत्री को विद्यालय से आते समय अचानक म...