देहरादून, जनवरी 29 -- देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। शादी का झांसा दे 13 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी चार बच्चों के बाप को कोर्ट ने बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पोक्सो अर्चना सागर की अदालत ने दोषी पर कुल 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है और सरकार को पीड़िता को तीन लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक अल्पना थापा ने पीड़िता की मां ने शहर कोतवाली में 24 फरवरी 2022 को केस दर्ज कराया। बताया कि 22 फरवरी 2022 को उनकी बेटी कूड़ा फेंकने गई थी, जहां से वह लापता हो गई। छानबीन में पता चला कि उनके घर के सामने मिस्त्री का काम करने वाला संजय मूल निवासी बिहार पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। पुलिस ने 25 फरवरी को पीड़िता को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। तब पता लगा कि द...
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