रुद्रपुर, नवम्बर 29 -- रुद्रपुर, संवाददाता। रुद्रपुर में नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश संगीता आर्या की अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी दांडिक उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि दर्ज मुकदमे में वादी पक्ष ने बताया था कि 24 अप्रैल 2022 की दोपहर पीड़िता घर पर सो रही थी। तभी आरोपी ने आकर उसे बहला-फुसलाकर ई-रिक्शा में बैठा लिया। पीड़िता के पिता को बाद में पता चला कि उनकी 12 वर्षीय बेटी गुम है। 27 अप्रैल को ट्रांजिट कैंप पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नाबालिग को बरामद किया और आरोपी अर्जुन मिश्रा पुत्र रघुवर दयाल मिश्रा, निवासी चेतराम मुंडिया भोजीपुरा, बरेली, यूपी को गिरफ्तार किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिस पर मुकदमे...
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