फरीदाबाद, फरवरी 12 -- नूंह। जिले की विशेष पोक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर कुल 33 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला डॉ. आशु संजीव तिनजन, अतिरिक्त सेशंस जज स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज अंडर पोक्सो एक्ट-कम-चिल्ड्रेंस कोर्ट नूंह द्वारा सुनाया गया है । पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दिसंबर 2022 में दोषी शहजाद ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। घटना के बाद पीड़िता को धमकी देकर छोड़ दिया गया था। पीड़िता की शिकायत पर जनवरी 2023 में महिला थाना नूंह में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आईपीसी की धारा अनेक धाराओं सहित पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि...