गाज़ियाबाद, नवम्बर 7 -- गाजियाबाद। पॉक्सो कोर्ट ने वर्ष 2021 में लिंक रोड थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को सुनवाई के बाद दोषी को सात साल की कारावास से दंडित किया है। साथ ही, 1500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। पॉक्सो कोर्ट प्रथम के विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि मामला लिंक रोड थाना क्षेत्र का है। आठ जुलाई 2021 को वादी ने थाने में तहरीर दी थी। इसमें उसने बताया कि वे अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहते हैं। उसकी नाबालिग बेटी को विजय सिंह नाम का युवक उसे अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया है। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विजय सिंह को वैशाली मेट्रो स्टेशन के पीछे गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से नाबालिग लड़की को भी बरामद किया था। नाबालिग लड़की ने अपने बयान में बताया कि उसके मम्मी पापा गांव गए हु...
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