धनबाद, फरवरी 21 -- धनबाद। शादी की नीयत से नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने मामले के दोषी चिरकुंडा थाना क्षेत्र के जुनकुदर ब्रह्मस्थान निवासी आरोपी रंजीत कुमार दास को 30 वर्ष कैद एवं 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया। प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर चिरकुंडा थाने में दर्ज की गई थी।

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