गाज़ियाबाद, नवम्बर 24 -- गाजियाबाद, संवाददाता। वर्ष 2014 में लोनी थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोषी को दस साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। पॉक्सो कोर्ट द्वितीय के विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार बखरवा ने बताया कि लोनी थाना क्षेत्र में वादी अपने परिवार के साथ रहते थे। वह और उनकी पत्नी घटना के दिन काम से बाहर गए थे। आरोप है कि मोहल्ले में ही रहने वाला लक्ष्मण घर आया और उनकी बेटी को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद भी बेटी को धमकाकर कई बार दुष्कर्म किया। इस दौरान वह गर्भवती भी हो गई। आरोप है कि लक्ष्मण ने घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। लड़की के पेट में दर्द होने के बाद अल्ट्रासाउंड कराने पर इस बात का खुलासा हुआ। थाने...
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