कोडरमा, दिसम्बर 24 -- कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नाबालिग को बहला-फुसलाकर और डर-धमका कर दुष्कर्म के मामले में कोडरमा कोर्ट ने आरोपी दिलीप सिंह (30 वर्ष, पिता अनिल सिंह, मरकच्चो, बड़ा अखाड़ा) को दोषी पाते हुए मंगलवार को 22 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कुल 35,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश गुलाम हैदर ने आरोपी को अलग-अलग सजा और जुर्माना लगाया। सभी सजाएँ एक साथ चलेंगी और जुर्माना राशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी। न्यायालय ने पीड़िता को मुआवजा स्कीम के तहत मुआवजा दिलाने का भी निर्देश दिया। मामला वर्ष 2024 का है। पीड़िता की मां ने मरकच्चो थाना में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी। आवेदन में बताया गया कि 28 अगस्त 2024 को उनके बड़े बेटे से जानकारी मिली कि...