नई दिल्ली, अप्रैल 17 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बबीता पुनिया की अदालत ने 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने दोषी देवेंद्र शर्मा को पास्को अधिनियम की धारा छह के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि पीड़िता एक मासूम व असहाय बच्ची थी, जिसे दोषी ने बहला-फुसलाकर उसका यौन उत्पीड़न किया। दोषी नाबालिग के पिता की उम्र का था, वह उसे चाचा कहती थी। दोषी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इससे लड़की गर्भवती हो गई और उसे 16 वर्ष की आयु में प्रसव पीड़ा सहन करनी पड़ी। जांच अधिकारी पूजा चंदेल ने मामले में 28 मार्च को आरोपपत्र दाखिल कर दिया था। ----- बच्ची को जन्म देने पर सामने आया अपराध अदालत ने 15 अप्...
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