समस्तीपुर, जनवरी 16 -- समस्तीपुर। विशेष न्यायाधीश रेप एंड पोक्सो एक्ट डा. किशोर कुणाल ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले की सुनवाई गुरुवार को की। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में पीड़िता के फर्द बयान पर चकमेहसी में थाना कांड संख्या 159/23, 28 अगस्त 2023 को दर्ज की गयी थी। इसकी सुनवाई करते हुये विशेष न्यायाधीश डा. किशोर कुणाल ने रेप एंड पॉक्सो एक्ट के द्वारा टीआर नंबर 41/26 में अभियुक्त हर्ष कुमार को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी पाया। उन्होंने अभियुक्त को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 25 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी। वहीं जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त सजा का भी आदेश दिया है। सरकार का पक्ष रखते हुये विशेष लोक अभियोजक पंकज कुमार देव ने दस साक्षियों की गवाही, एफएसएल एवं डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दुष...
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