आरा, फरवरी 3 -- -बहला-फुसलाकर ले जाने के बाद लगातार दुष्कर्म किया था -आरा कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया आरा, संवाददाता। बहला-फुसलाकर ले जाने के बाद नाबालिक लड़की से दुष्कर्म करने के एक मामले में षष्टम अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह पॉस्को के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय ने मंगलवार को आरोपित को सजा सुनाई। आरोपित बिट्टू कुमार उर्फ सकलु को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही कुल 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अभियोजन की ओर से पॉस्को की विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी। उन्होंने बताया कि 29 मार्च 2024 को 15 वर्षीया लड़की घर से दुकान पर जाने के लिए कहकर निकली थी। जब वह काफी देर तक घर नहीं आई, तो उसके परिवार वालों ने खोजबीन की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। गांव के एक लड़के पर शक होने पर लड़की क...
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