हरिद्वार, मई 9 -- अपर जिला जज एफटीएस कोर्ट न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने किशोरी से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने पर युवक को दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि जनवरी 2021 में रानीपुर क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय किशोरी ने युवक पर अपने घर में जबरदस्ती दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़ित किशोरी आरोपी युवक के घर पर उर्दू पढ़ने जाती थी। मार्च 2021 में पीड़ित किशोरी के पेट में दर्द हुआ था। इस पर उसके परिजन उसे स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए थे। जहां डॉक्टर ने प्रेग्नेंसी टेस्ट कराया था। उसने परिजनों को पीड़ित किशोरी के गर्भवती होने की जानकारी दी थी।
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