गाज़ियाबाद, जनवरी 9 -- गाजियाबाद, संवाददाता। पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को सुनवाई के बाद मुंह बोले चाचा को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया की मामला लोनी थाना क्षेत्र का है। यहां के एक मोहल्ले में रहने वाले वादी ने थाने में तहरीर दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी को 28 जून 2021 को उसके यहां काम करने वाला राजू नाम का युवक अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे नरेला से गिरफ्तार किया था। नाबालिग लड़की ने बताया कि उसका मुंह बोला चाचा राजू उसे अपने साथ दिल्ली के नरेला में ले गया था। वहां पर वह किरोय के घर में रुके थे। वहां दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने थे। इस मामले में विशेष ...