मधुबनी, मई 31 -- मधुबनी, विधि संवाददाता। गैंगरेप के बाद आठ वर्षीय नाबालिग की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में दोषी करार दिए गए सुशील राय व ओम कुमार झा को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। एससी-एसटी मामलों के स्पेशल जज प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सैयद मो.फजलुल बारी की अदालत ने शनिवार दोपहर सजा के बिन्दुओं पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोनों को अलग-अलग धाराओं में 1.55 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। बहस के दौरान अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी सपन कुमार सिंह ने घटना को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर करार देते हुए फांसी की सजा देने की मांग की थी। वहीं डिफेंस काउंसिल अमित कुमार ने बचाव किया था। आरोपितों ने 22 जून 2023 को जयनगर थाने के बलुआ टोल बलडीहा में वारदात को अंजाम दिया था। मृतका के परिजन के बयान पर केस दर्ज हुआ था।...
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