रांची, फरवरी 18 -- रांची, संवाददाता। नाबालिग से जुड़े यौन अपराध के एक मामले में पोक्सो कोर्ट ने बुधवार को एंबुलेंस चालक प्रमोद पांडेय को दोषी करार दिया। उसकी सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। आरोपी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है। यह मामला नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, रांची से जुड़ा है। आरोप है कि 13 सितंबर 2024 की रात कॉलेज की एक छात्रा को अस्पताल ले जाते समय एंबुलेंस चालक प्रमोद पांडेय ने नाबालिग बच्चे के साथ अश्लील हरकत की। बच्चे ने नर्स मैरी टोप्पो को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मामला सामने आया। मामले को लेकर बच्चे की मां ने आरोपी के खिलाफ कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई।
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