सीतापुर, जुलाई 17 -- सीतापुर। थाना संदना पर पंजीकृत नाबालिग से छेड़छाड़ के 11 साल पुराने मुकदमें में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट भगीरथ वर्मा ने दोषसिद्ध अभियुक्त लवकुश पुत्र भगौती को तीन वर्ष कारावास एवं दस हजार पांच सौ रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी। एसपी ने कहा कि इस सजा में पुलिस की पैरवी को रोल महत्वपूर्ण है।
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