बिजनौर, दिसम्बर 16 -- पॉक्सो कोर्ट के अतिरिक्त स्पेशल सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद शुक्ला ने 12 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में चांदपुर के अंकित को दोषी पाकर 3 वर्ष की कठोर सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह ने बताया कि चांदपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि 13 दिसंबर 2020 की सुबह उसकी 12 वर्षीय लड़की बाजार से सब्जी लेने गई थी तभी मोहल्ले के अंकित पुत्र अनिल उसकी नाबालिग लड़की के बहला फुसलाकर खंडहर में ले गया। पीड़िता को कहने लगा कि मैं तुझे 200 दूंगा और उसकी लड़की के साथ आरोपी ने छेड़छाड़ की। आरोपी से छुटकर नाबालिग भागकर अपने घर आई और आप बीती उसने घर पर बताई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर जांच पड़ताल कर पीड़िता के कोर्ट में बयान दर्ज कराकर...
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