औरैया, जनवरी 14 -- औरैया, संवाददाता। सदर कोतवाली क्षेत्र के छह वर्ष पुराने छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी दीपचंद को चार वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को प्रदान करने का आदेश भी दिया। घटना वर्ष 2019 की है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्र ने अदालत को बताया कि आरोपित 50 वर्षीय डीपचंद निवासी पढ़ीन ने एक 14 वर्षीय छात्रा के साथ खेत से लौटते समय रास्ते में छेड़छाड़ की थी। छात्रा आठवीं की कक्षा में पढ़ती थी। घर लौटकर उसने रोते हुए परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजन जब आरोपी के पास पहुंचे तो वह मौके से फरार हो गया। इसके बाद पीड़िता के पिता ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध छेड़छाड़...
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