बाराबंकी, अक्टूबर 3 -- बाराबंकी । न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 44 ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच साल का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। थाना मसौली पर छह साल पहले एक यूवक ने अपनी नाबालिग भतीजी के साथ छेड़छाड़ किए जाने की सूचना दी थी । तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। तत्तकालीन विवेचक ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल किए । न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया, कोर्ट ने शफाउदीन निवासी मसौली को पांच साल का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया ।

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