बगहा, फरवरी 17 -- बेतिया। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने नाबालिग से छेड़खानी के एक मामले में एक अभियुक्त को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ हीं पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। वहीं पीड़िता को मुआवजा स्वरूप बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पचास हजार रुपए दिलाने का भी आदेश किया है। सजायाफ्ता बैरिया थाना व गांव निवासी रामरीत साह है। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि मामला 21 सितंबर 2022 की है। घटना की रात्रि अपने बीमार पिता का दवा ले दुकान से लौट रही एक नाबालिग लड़की को रास्ते में रोक उसके साथ अभियुक्त ने दुर्व्यवहार किया था। मामले को ले अभियुक्त के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी। स्पीडी विचारण तथा दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त को सजा सुनाई।
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