सहारनपुर, नवम्बर 19 -- नाबालिग से छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में अदालत ने बुधवार को दोषी पाए गए आरोपी तरंग उर्फ तन्नू को 3 साल की सश्रम कारावास और 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मामला 12 अप्रैल 2020 का है, जब वादी ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी को थाना जनकपुरी क्षेत्र में जबरन पकड़ कर आरोपी ने अश्लील हरकत की थी। जिसके बाद थाना जनकपुरी में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। एसएसपी के निर्देश में मॉनिटरिंग सैल ने इस मामले में सशक्त पैरवी की। शासकीय अधिवक्ता शहजाद खान और विवेचक उप निरीक्षक सुरेशचन्द शर्मा की सक्रियता से अभियुक्त को दोषी मानते हुए अदालत ने सजा सुनाई।
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