संभल, फरवरी 22 -- सरकार द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत पुलिस को एक और सफलता मिली है। थाना गुन्नौर में वर्ष 2019 में दर्ज छेड़छाड़ व जातिसूचक शब्दों के प्रयोग के मामले में आरोपी को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 13 अप्रैल 2019 को जुनावई थाना क्षेत्र निवासी ने गुन्नौर थाने में तहरीर देकर बताया कि जब वह परचून की दुकान पर बैठा था। उसकी 14 वर्षीय पुत्री घर पर थी। शाम करीब 6 बजे उसकी पुत्री नल पर साबुन से मुंह धो रही थी। इसी दौरान गांव का शीलू घर में घुस आया और बुरी नीयत से लड़की को पकड़ लिया। उसने किशोरी को नीचे गिरा लिया। पुत्री के शोर मचाने पर आरोपी वहाँ से भाग गया। उसकी पत्नी जब अपनी बहन के घर से घर लौटी तो पुत्री ने सारी बात अपनी मां को बताई। किशोरी के पिता ने...
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