शाहजहांपुर, फरवरी 20 -- शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। रोजा थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2019 में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने आरोपी को चार वर्ष के कारावास और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। निर्णय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 42 मनोज कुमार सिद्धू की अदालत ने सुनाया। विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। अभियोजन के अनुसार 14 सितंबर 2019 को पीड़िता की मां ने थाना रोजा में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि वह अपने पति के साथ बेटे की दवा लेने डॉक्टर वाई के सिंह के अस्पताल शाहजहांपुर गई थीं और रात में वहीं रुक गई थीं। घर पर उनकी दो बेटियां अकेली थीं। इसी दौरान गांव का सोनू घर में घुस आया और एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर आरोपी भाग गया। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने वि...
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