गुमला, जनवरी 29 -- गुमला, प्रतिनिधि । सिविल कोर्ट के एडीजे-4 संजीव भाटिया की अदालत ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए छह साल की सजा सुनाई है। अदालत ने रोहतास नगर दुंदरिया निवासी 38 वर्षीय रौनक कच्छप पर विभिन्न धाराओं के तहत कुल दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।मामला वर्ष 2022 का है। जो गुमला थाना क्षेत्र से संबंधित है। उस समय पीड़िता सातवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने नाबालिग को अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। पीड़िता ने साहस और सूझबूझ दिखाते हुए किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई और घर पहुंच कर परिजनों को घटना की जानकारी दी।इसके बाद परिजनों द्वारा मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले की सुनवाई अदालत में लगभग तीन...
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