गोंडा, फरवरी 10 -- गोंडा, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश निर्भय प्रकाश ने नाबालिग लडकी के साथ छेड़खानी करने के जुर्म में आरोपी को तीन वर्ष की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार पीड़ित ने इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि 28 अप्रैल 2020 को समय करीब छह बजे सुबह उसकी 12 वर्षीय नातिन गांव के पूरब गयी थी और शौच करके वापस घर आ रही थी। आरोप है कि विपक्षी राकेश कुमार उर्फ श्री प्रकाश पुत्र रवि प्रकाश निवासी केवटिहा थाना खोडारे जिला गोंडा ने बालिका को पकड़ लिये और उसे रुपये की लालच देकर छेड़खानी करने लगे। जब पीड़िता शोर करने लगी तो विपक्षी जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला। पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.