आगरा, अक्टूबर 4 -- विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सोनिका चौधरी की अदालत ने नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने और अपशब्द कहने के आरोपी नईम को दोषी ठहराते हुए उसे तीन साल के कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रॉसीक्यूशन की ओर से एडीजीसी सुभाष गिरी और विशेष अभियोजन अधिकारी विजय किशन लवानिया ने तर्क दिया कि आरोपी का कृत्य गंभीर प्रकृति का है और उसे अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। बता दें, यह मामला 7 जुलाई 2023 का है। पीड़ित ने थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज कराया था कि आरोपी नईम ने उनकी नाबालिग पुत्री के साथ आपत्तिजनक हरकतें कीं। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उनके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद 1 अगस्त 2023 को आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। प्रॉसीक्यूशन ने गवाहों के ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.