गोरखपुर, जुलाई 30 -- गोरखपुर। नाबालिग से छेड़खानी करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अशोक कुमार यादव ने बेलघाट थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर निवासी अभियुक्त रामप्रवेश मौर्या को चार साल कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को तीन माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र त्रिपाठी का कहना था कि घटना 18 दिसंबर 2020 की सुबह करीब पांच बजे की है। वादिनी की 14 वर्षीय बेटी शौच के लिए निकली थी। रास्ते में अभियुक्त उसे अकेला देखकर उसका मुंह बंद कर छेड़खानी करने लगा और सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास किया।
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