बांदा, नवम्बर 27 -- बांदा। संवाददाता स्कूल व कोचिंग जाते समय नाबालिग से छेड़खानी करने वाले दो दोषियों को विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 3-3 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर 2-2 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि नरैनी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने नरैनी थाने मे 13 मई 2022 को केस दर्ज कराया था। बताया कि 15 वर्षीय पुत्री स्कूल व कोचिंग जा रही थी। गांव के सद्दाम व एनूद्दीन पुत्री का पीछा करते थे। उसका हाथ पकड़कर साइकिल से गिरा देते थे और कहते थे कि उनसे बातचीत फोन पर नहीं करती है। बातचीत करने के लिए वो फोन दे रहे थे और तरह तरह की अभद्रता करते थे। मना करने पर धमका देते थे...
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