हल्द्वानी, फरवरी 11 -- हल्द्वानी, कार्यालय संवाददाता। नाबालिग के साथ छेड़खानी के दोषी को अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला सितंबर 2024 का है। इंद्रानगर, वनभूलपुरा निवासी शादाब पर क्षेत्र की ही एक नाबालिग किशोरी से छेड़खानी का आरोप लगा था। मामले में पीड़िता के परिजनों ने वनभूलपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मामला कोर्ट में चला। अभियाजेन अधिकारी दीपा रानी ने बताया कि साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद स्पेशल जज पॉक्सो मनमोहन सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए तीन साल कारावास की सजा सुनाई है।

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