मेरठ, दिसम्बर 7 -- न्यायालय अपर जिला जज पोक्सो अधिनियम मोहम्मद बाबर खां ने नाबालिग से अश्लीलता के आरोपी महेश निवासी भावनपुर को दोषी पाते हुए तीन वर्ष कठोर कारावास एवं दो हजार के जुर्माने से दंडित किया। सरकारी वकील नरेंद्र चौहान एवं अवकाश जैन ने बताया कि सात जून 2020 को वादी मुकदमा की 11 वर्षीय पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। आरोपी उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और छेड़छाड़ करने लगा। उसकी पुत्री के चिल्लाने पर आरोपी उसे छोड़कर भाग गया। वादी की पुत्री ने पिता को बात बताई। आरोपी के खिलाफ थाना भावनपुर में मुकदमा दर्ज हो गया। केस को साबित करते हुए अभियोजन की ओर से न्यायालय में कुल ठह गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखकर आरोपी को सजा सुनाई।

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