लखनऊ, अगस्त 7 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। घर में अकेला पाकर नाबालिग साली से दुराचार करने वाले सिधौली थाने के दुर्गापुर गांव निवासी आरोपी जीजा दीपू को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता सुखेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत को बताया इस मामले की रिपोर्ट आरोपी दीपू की पत्नी ने 23 अगस्त 2015 को गाजीपुर थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसने कहा है कि उसको प्रसव हुआ था तथा घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, जिसके कारण उसने अपनी 10 वर्षीय छोटी बहन को बच्चे की देखभाल के लिए अपने घर बुलाया था। दीपू माली है और अक्सर घर ही रहता था। पत्नी के काम पर जाने के बाद आरोपी पति उसकी छोटी बहन से दुराचार करता था।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीए...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.