रेवाड़ी, फरवरी 21 -- गुरुग्राम से सटे हरियाणा के रेवाड़ी में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने नाबालिग साली से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी जीजा को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा के साथ ही दोषी पर दो लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। केस की सुनवाई के दौरान जांचकर्ता पुलिस अधिकारी ने अदालत को बताया कि 14 जून 2023 को जिले के एक गांव की रहने वाली पीड़ित नाबालिग लड़की ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी दो बहनों की शादी वर्ष 2015 में हुई थी। जब वह नौवीं क्लास में पढ़ती थी तब छुट्टियों में वह अपनी बहन के घर गई हुई थी। एक दिन उसकी बहन किसी काम से बाहर गई हुई थी और वह घर पर अकेली थी। इसी दौरान उसके जीजा ने अकेली होने का फायदा उठाते हुए उसके साथ ज...