सहरसा, मई 8 -- कहरा, एक संवाददाता। बनगांव नगर पंचायत के वार्ड 16 स्थित सरारी टोला में बुधवार को प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद 15 वर्षीय नावालिग लड़की का बाल विवाह होने से प्रशासन द्वारा रोका गया। जानकारी के अनुसार महिषी प्रखण्ड क्षेत्र के एक नावालिग लड़की का बनगांव स्थित ननिहाल से बुधवार के रात विवाह करवायी जाती। गांव के लोगों द्वारा गुप्त सुचना मिलने के बाद महिला बाल विकास निगम प्रबंधक काजल चौरसिया, बीडीओ सपना कुमारी एवं बनगांव थानाध्यक्ष स्थल पर पहुँच कर परिजनों को बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत किसी भी लड़की का विवाह 18 वर्ष एवं लड़की का विवाह 21 वर्ष से पहले करना कानूनन अपराध है। बाल विवाह के दुष्परिणाम, स्वास्थ्य पर पड़ने बाले गंभीर प्रभाव एवं इसके क़ानूनी प्रावधान का जानकारी लोगों को दिया गया।परिजनों के साथ ही बाल विवाह में करव...