कुशीनगर, जनवरी 21 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। जिले के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म व हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे उम्र भर के लिए कठिन कारावास व 5 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की पूरी रकम का 80 फीसदी हिस्सा पिता के पिता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। अदालत ने अपने निर्णय में टिप्पणी की है कि आज की परिस्थितियों में, अनियन्त्रित वासना का प्रदर्शन स्त्री की प्रति क्रूरता ही नहीं, जीवन के प्रति विश्वासघात भी है। यह कृत्य न केवल सम्पूर्ण नारीत्व के मर्यादा पर आधात है। पीडिता के परिजनों को कोमल पुष्प की भांति बेटी को खोने दुख जीवन पर्यंत रहेगा। विशेष शासकीय अधिवक्ता पाक्सो एक्ट फूलबदन व अजय गुप्ता ने निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि तुर्कपट्टी थाने में इस आशय...
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