धनबाद, फरवरी 10 -- धनबाद, प्रतिनिधि शादी की नीयत से नाबालिग को बहला-फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले के नामजद निरसा थाना क्षेत्र निवासी लेचा मुर्मू को 20 वर्ष कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़िता के पिता की शिकायत पर निरसा थाने में 11 दिसंबर 2024 को दर्ज प्राथमिकी हुई थी। लेचा सूचक के घर में हमेशा आता-जाता था। इस दौरान उसने नाबालिग लड़की के साथ दोस्ती कर ली। आरोप है कि दो दिसंबर 2024 को लेचा नाबालिग को बहला-फुसला कर साथ ले गया। खोजबीन के बाद भी अता-पता नहीं चला तो थाने में सूचना दी गई। अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोप-पत्र दायर किया था। अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया।
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